Maldives News: भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास के बीच नया तनाव देखने को मिला है. इसमें मालदीव के ही नेता आपस में झगड़ रहे हैं. वहां एक मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव 'होली स्पिरिट' को छोड़ने पर बवाल खड़ा हुआ है. मालदीव की सरकार ने क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में नाव मालिक पर 42 लाख एमवीआर का जुर्माना लगाया था. बाद में राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जुर्माने को माफ करते हुए जहाज को छोड़ दिया गया और अब मालदीव की सरकार यह नहीं बता पा रही कि किस आधार पर जुर्माने को माफ किया गया.


मालदीव सरकार के मत्स्य मंत्रालय ने भारतीय मछली पकड़ने वाली जहाज 'होली स्पिरिट' के मालिक एंटनी जयबालन पर 4.2 मिलियन एमवीआर का जुर्माना लगाया था. बीते 10 मार्च को राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से इस जुर्माने को माफ कर दिया गया और भारतीय नौका को मालदीव छोड़ने का आदेश जारी किया. आदेश के सात दिन बाद जहाज मालदीव से भारत के लिए रवाना हो गया. 


सरकार नहीं दे रही जवाब


अब मालदीव के कुछ नेताओं और अधिकार समूहों का आरोप है कि राष्ट्रपति कार्यालय के पास जुर्माना माफ करने का कानूनी अधिकारी ही नहीं है. कुछ कानून के जानकारों का मानना है कि मत्स्य मंत्रालय के पार मछली पकड़ने वाली जहाजों के ऊपर लगे जुर्माने को माफ करने का अधिकार है. इस मसले को लेकर जब राष्ट्रपति कार्यालय से सवाल किया गया तो सरकार की मुख्य प्रवक्ता हीना वलीद ने कोई जवाब नहीं दिया.  


साल 2023 का है मामला


दरअसल, भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को मालदीव के तटरक्षक बल ने अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 22 अक्टूबर, 2023 को पकड़ लिया था. इस जहाज पर 28 अक्टूबर को 42 लाख मालदीवियन रुफिया का  जुर्माना लगाया गया. नाव संचालक ने जुर्माने की राशि माफ करने को लेकर अनुरोध किया था. हालांकि, मालदीव की पिछली सरकार ने अनुरोध को नहीं स्वीकार करने का फैसला किया. 


कोर्ट ने मुकदमा किया खारिज


इन सबके बीच मालदीव के मत्स्य मंत्रालयल ने जुर्माना राशि के भुगतान के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया. दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जुर्माना को माफ कर दिया गया तो मत्स्य मंत्रालय ने कोर्ट से मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया. कोर्ट ने अनुरोध के मुताबिक मुकदमें में लगे आरोपों को खारिज कर दिया.


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