मुंबई: मुम्बई में हुए फर्जी वैक्सीनेशन कैंप घोटाला मामले में मुम्बई पुलिस ने तीसरी एफआईआर दर्ज की है. मुंबई के कांदीवली और वर्सोवा के बाद अब खार पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है. इस मामले में आरोपी राजेश पांडे, संजय गुप्ता और अन्य 4 के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 268, 270, 274, 275, 276,18, 8, 34 के तहत केस दर्ज किया है. 


राजेश पांडे, संजय गुप्ता और अन्य 4 लोगों पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल का नाम इस्तेमाल कर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने की झूठी जानकारी देकर लोगों के साथ ठगी करने का आरोप लगा है. टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टाफ और उनके परिवारजनों के कुल 260 लोगों के साथ कोविड वैक्सीन देने के नाम पर ठगी करने का आरोप भी है. खार पुलिस के मुताबिक, इस एफआईआर में साफ लिखा है कि आरोपियों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुछ मिलावटी द्रव्य इन लोगों को लगा दिया. लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया और इसके बदले 2 लाख 84 हज़ार 696 रुपये लिए गए. 


इस एफआईआर से एक बात साफ होती है कि आरोपियों ने कोविशील्ड की जगह कुछ और ही द्रव्य लोगों को लगा दिया. खार पुलिस की इस एफआईआर के पहले कांदीवली की हीरानंदानी सोसाइटी और वर्सोवा की एक प्रोडक्शन कंपनी ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज करवाई है.


फर्जी वैक्सीन कैम्प मामले में कांदीवली पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियो को अरेस्ट किया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं. कांदिवली हाउसिंग सोसायटी में फर्जी वैक्सीनेशन कैम्प लगाने के फरार आरोपी राजेश पांडे ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है. कांदिवली पुलिस ने जमानत का विरोध किया है.


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