लाहौर: पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आगामी आम चुनाव में खड़े होने की सशर्त अनुमति वापस ले ली. मुशर्रफ के वकील ने गुरुवार को सूचित किया था कि पूर्व सैन्य प्रमुख देश लौटने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद अदालत ने यह अनुमति वापस ले ली. जियो समाचार की खबर के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के चार सदस्यीय पीठ ने मुशर्रफ की वापसी से संबंधित मामले पर सुनवाई की. उन्होंने देश लौटने के लिए और अधिक समय देने का अनुरोध किया है. हालांकि अदालत ने 13 जून तक एक दिन की मोहलत देने के बाद उनके अनुरोध को खारिज कर दिया.
उनके वकील ने 2013 के आम चुनाव में उनके नामांकन पत्रों को अस्वीकार करने के खिलाफ 2015 में पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान पीठ को बताया, "मुशर्रफ देश लौटना चाहते हैं लेकिन ईद उल फितर की छुट्टियों और वर्तमान हालात को देखते हुए वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं."
प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार ने जवाब में कहा, "हम अनिश्चितकाल के लिए अदालत को स्थगित कर रहे हैं, आपकी इच्छा पर अगली सुनवाई की जाएगी."
मुशर्रफ की अखिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) के महासचिव ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की कानूनी टीम समय-सीमा में विस्तार के लिए आवेदन करेगी.
मोहम्मद अमजद चौधरी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया, "हम उन्हें ईद-उल-फितर के बाद की तारीख निर्धारित करने का अनुरोध करेंगे. अगर वे सहमत होते हैं, तो मुशर्रफ वापस आ जाएंगे."