Pakistan: पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी रहत मिली है. उन्हें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने शनिवार (20 मई) को आशियाना आवास मामले में निर्दोष करार दिया है. एनएबी के अनुसार, उनके योजना के ठेके में भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है. 


जवाबदेही ब्यूरो की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही शहबाज को परियोजना से कोई वित्तीय लाभ मिला है. जियो न्यूज ने एनएबी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ शक्तियों के दुरुपयोग का कोई सबूत नहीं मिला है. शहबाज ने कानून के मुताबिक आशियाना मामले को भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था के पास भेजा था.


पूर्व सेना प्रमुख जनरल के भाई को भी मिली राहत 


इसके साथ ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) अशफाक परवेज कयानी के भाई कामरान कयानी को भी एनएबी की रिपोर्ट में राहत मिली है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कामरान कयानी ने भी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है. इसके अलावा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री शाहबाज के कार्यान्वयन सचिव फवाद हसन फवाद ने भी अनुबंध देने के लिए कोई रिश्वत नहीं ली थी. ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है. 


बताते चलें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ एनएबी का यह दूसरा बड़ा मामला है, जिसमें उन्हें निर्दोष पाया गया है. इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था ने प्रधानमंत्री शहबाज, उनके बेटे हमजा शहबाज और अन्य को उनके खिलाफ 7 अरब रुपये के संदर्भ में निर्दोष घोषित किया था. प्रधानमंत्री शहबाज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था. 


क्या है आशियाना हाउसिंग स्कैंडल?


आशियाना हाउसिंग योजना 2011 में लॉन्च की गई थी, तब आशियाना-ए-इकबाल आवास योजना को कम लागत वाली आवास योजना के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जल्द ही इस योजना पर अनियमितता के आरोप लगने लगे. इस योजना के सात सालों बाद 2018 में, कई हाई-प्रोफाइल नेताओं पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी ने इस मामले की जांच की. आरोपियों में पीएम शहबाज भी शामिल थे, जिन्होंने पंजाब भूमि विकास कंपनी (पीएलडीसी) से संबंधित एक जांच में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था. अब उन्हें इसी मामले में रहत मिली है. 


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