चीन ने हज यात्रा पर जाने वाले मुस्लिमों के लिए बनाए नए नियम, जानें किन बातों का करना होगा पालन
चीन ने हज यात्रा के लिए जाने वाले मुस्लिमों के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसके तहत अब चीनी इस्लामिक एसोसिएशन एकमात्र संगठन होगा जो चीनी मुस्लिमों के लिए बज यात्रा का आयोजन करेगा.
बीजिंगः चीन ने सालाना हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुस्लिमों के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसके तहत, हज यात्रा का आयोजन केवल देश के इस्लामिक एसोसिएशन की ओर से किया जाना चाहिए और जायरीनों को चीनी कानूनों का पालन करने के साथ ही धार्मिक अतिवाद का विरोध करना चाहिए.
आधिकारिक श्वेत-पत्र के मुताबिक, चीन में करीब दो करोड़ मुस्लिम हैं, जिनमें से उइगर और हुई मुस्लिमों की आबादी लगभग बराबर है. चीन के लगभग 10,000 मुस्लिम हर साल हज करने जाते हैं. हज यात्रियों के लिए जारी नए नियमों में कुल 42 अनुच्छेद हैं. इसमें से एक के मुताबिक, चीनी मुस्लिमों के लिए हजयात्रा का आयोजन कानून के हिसाब से होना चाहिए.
साथ ही कहा गया कि चीनी इस्लामिक एसोसिएशन एकमात्र संगठन है जोकि हज करने सऊदी अरब के मक्का जाने वाले चीनी मुस्लिमों की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत है. सरकार की ओर से संचालित ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी अन्य संगठन और व्यक्ति को हज यात्रा आयोजित नहीं करनी चाहिए और हज के लिए आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों को आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए.
बता दें कि यह नए नियम एक दिसंबर से लागू होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित सरकारी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और हज पर जाने संबंधी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं.
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