New Zealand Khalistani Found Guilty: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्थित लोकप्रिय रेडियो होस्ट हरनेक सिंह की हत्या की कोशिश के लिए 3 खालिस्तान चरमपंथियों को सजा सुनाई गई है. द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हरनेक सिंह का मर्डर करने की कोशिश के लिए 27 साल के सर्वजीत सिद्धू, 44 साल के सुखप्रीत सिंह समेत एक 48 वर्षीय अज्ञात ऑकलैंड निवासी को दोषी पाया गया. ये तीनों हरनेक सिंह की हत्या इसलिए करना चाहते थे, क्योंकि वे लोग उनके खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ मुखर होने से नाराज थे.


न्यूजीलैंड के तीन खालिस्तान चरमपंथियों ने हरनेक सिंह पर जानलेवा हमला करने की योजना बनाई थी. उन्होंने ये हमला 23 दिसंबर, 2020 को किया था. उस वक्त हरनेक सिंह पर उन्होंने घात लगाकर हमला किया था. उस दौरान हरनेक सिंह पर 40 से अधिक बार चाकू से हमला किया गया. हालांकि, वो किसी तरह बच गए, लेकिन उन्हें इसके लिए 350 से अधिक टांके और कई सर्जरी की आवश्यकता पड़ी.


कार का पीछा कर किया हमला
ऑकलैंड के कोर्ट में दोषियों को सजा सुनाते हुए जज वूलफोर्ड ने कहा कि ये धार्मिक कट्टरता के सभी लक्षणों को दिखाता है. इस संदर्भ में सजा देने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है. समुदाय को आगे की हिंसा से बचाने पर जोर दिया जाना चाहिए. द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हरनेक सिंह को नेक्की के नाम से जाना जाता है. हमले वाले दिन तीनों आरोपी ने उनका पीछा कार से किया.


हमले के वक्त लोगों ने उनके पेट में चाकू मार दिया. हालांकि, हरनेक सिंह अपनी कार के दरवाजे बंद करने में कामयाब रहे और कार के हॉर्न बजाकर आस-पास के लोगों को अलर्ट कर दिया. इसके बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलकर हरनेक सिंह को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया.


हरनेक सिंह ने परिवार को लेकर चिंता व्यक्त की
द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हरनेक सिंह ने अपने परिवार को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मेरा परिवार हर दिन डर का सामना करता है. हरनेक सिंह ने कोर्ट में हमलावरों से कहा कि आप मुझे मारने आए थे. आपने मुझे चुप कराने की कोशिश की. आप उन सभी को एक डरावना संदेश भेजना चाहते थे, जो आपके अपरंपरागत धार्मिक विचारों से असहमति व्यक्त करते हैं. लेकिन आप असफल रहे.


बता दें कि हमले के पीछे के 48 वर्षीय मास्टरमाइंड सुखप्रीत सिंह को साढ़े 13 साल की सजा मिली, जिसमें पैरोल पात्रता से पहले न्यूनतम नौ साल की कैद शामिल है. सर्वजीत सिद्धू को साढ़े नौ साल की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि सुखप्रीत सिंह को छह महीने की घरेलू नजरबंदी की सजा मिली.


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