Pakistan Army Offer Imran Khan: 'देश छोड़ दो इमरान खान', आर्मी एक्ट से बचने के लिए PTI चीफ को सेना का ऑफर
Pakistan Army: पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ने का ऑफर दिया है. सेना ने कहा कि देश नहीं छोड़ा तो आर्मी एक्ट का सामना करने के लिए तैयार रहो.
Pakistan Army Offer To Imran Khan: पाकिस्तान में इमरान खान (Imran Khan) और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. अल कादिर ट्रस्ट मामले में 9 मई को इमरान को गिरफ्तार किया गया, हालांकि दो दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया था, जिससे सेना बौखला गई थी. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया गया है. सूत्रों के अनुसार इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी ने एक पेशकश की है.
पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ देने का ऑफर दिया है और कहा कि वरना आर्मी एक्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाए. इमरान खान को दुबई और लंदन जाने का ऑफर आर्मी की तरफ से दिया गया है. देश की आर्मी ने कहा कि अगर इमरान पाकिस्तान छोड़ देगें तो उनपर किसी तरह का केस आर्मी नहीं करेगी.
इमरान खान ने ऑफर से किया इनकार
पाकिस्तानी सेना के तरफ से दिए गए ऑफर को पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ ने ऑफर मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कुछ भी हो जाये पाकिस्तान नहीं छोडूंगा.
इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान के सपोर्टरों को खुलेआम धमकी दी थी कि अगर दोबारा से 9 मई वाली हरकत दोहराई गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने ये बयान सियालकोट गैरिसन की अपनी यात्रा के दौरान दिया था, जहां पर वो शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे.
आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति
पाकिस्तान में दो दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी गई है. देश में सेना का किसी भी आंतरिक मामले में बेहद की महत्वपूर्ण रोल होता है. पाकिस्तानी सेना ने सरकार को आर्मी एक्ट लगाने की बात कही थी. आर्मी एक्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कहते हैं. इसके हेल्प से सेना अपनी ओर से गिरफ्तार किए दोषियों को गंभीर सजा दे सकती है. इसके तहत पूर्व पीएम इमरान और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा से लेकर मौत की सजा तक दी जा सकती है.
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