Pakistan Violence: पाकिस्तान में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, मिलिट्री कानून के तहत लिया जाएगा एक्शन
Pakistan Army Act: नौ मई को हिंसा में शामिल रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है.
Pakistan News: पाकिस्तान सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि नौ मई को हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है. मुनीर के अनुसार, हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ मिलिट्री कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के मुताबिक, सेना प्रमुख ने कोर मुख्यालय में गैरीसन अधिकारियों और सैनिकों को संबोधित करते हुए यह बात कही है.
लाहौर पहुंचे जनरल असीम मुनीर ने सेना के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा की साजिश रचने वाले और इसे अंजाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है. किसी को बख्शा नहीं जाएगा. इस दौरान सेना प्रमुख ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने एक सैन्य प्रतिष्ठान और जिन्ना हाउस का भी दौरा किया, जहां इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक रूप से प्रेरित दंगाइयों ने खुलेआम हमला कर तोड़फोड़ की थी.
आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
असीम मुनीर के मुताबिक, अगर आरोपियों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा जाती है तो दोषियों को पूरा जीवन जेल में बिताना होगा. मालूम हो कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे में इमरान खान के लिए भी खतरा बना हुआ है.
हजारों लोग हो चुके हैं गिरफ्तार
बता दें कि बीती 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जगह-जगह उनके समर्थक उग्र हो गए थे और हिंसा हुई थी. हिंसा में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. तब प्रदर्शनकारियों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था. इस मामले में अब तक हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले सेना ने इसे देश के इतिहास में काला दिन करार दिया था.
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