इस्लामाबाद: पाकिस्तान में अब रेप के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों से निपटने के लिए संघीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार-विरोधी दो अध्यादेशों को मंजूरी दी है. इन अध्यादेशों का उद्देश्य बलात्कार के दोषियों की यौन क्षमता कम करने और उन्हें फांसी जैसा कठोर दंड देना है. इस अध्यादेश में बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है.
खबर के अनुसार, मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है. प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, 'हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.'
अब संसद में पेश होगा ये कानून
प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी. कुछ संघीय मंत्रियों ने रेप के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की. सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद गिलगित-बाल्टिस्तान में सरकार बनाने के लिए तैयार है.
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