Pakistan: इमरान की पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर किया हमला, मारे थप्पड़, फेंके लोटे
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा शनिवार को उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गई, जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया.
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा शनिवार को उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गई, जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं ने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया. पीटीआई नेताओं के हमले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजरी को चोटें आई हैं. फिलहाल उनको आईं चोटों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. बताया जा रहा है कि पीटीआई के विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारे उनके बाल खींचे. स्पीकर को सुरक्षित निकाल लिया गया है.
PTI is the worst thing that happened to Pakistan and it's democracy. #PunjabAssembly pic.twitter.com/t8UxJxBicT
— Sania Ashiq (@SaniaaAshiq) April 16, 2022
पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी सदन की अध्यक्षता करने आए तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विधायकों ने उनके साथ मारपीट की. जानकारी के मुताबिक पीटीआई के विधायकों ने उन पर लोटा फेंके. इस दौरान वहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे. पंजाब असेंबली का सत्र सुबह 11.30 बजे शुरू होना था लेकिन पीटीआई के सदस्यों की गैरमौजूदगी के कारण स्थगित हो गया.
पीटीआई विधायक अपने साथ लोटा लेकर आए थे और इसके बाद लोटा-लोटा चिल्लाने लगे. ये उन नेताओं पर कटाक्ष था, जिन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़कर विपक्ष का समर्थन किया था.
लाहौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब में नए मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कराने सत्र बुलाया गया था. मुकाबला हमजा शाहबाज और चौधरी परवेज इलाही के बीच होना था. जिस सत्र में नया मुख्यमंत्री चुना जाना था, उसकी अध्यक्षता दोस्त मोहम्मद मजरी कर रहे थे. माना जा रहा थआ कि हमजा शाहबाज और परवेज इलाही के बीच कांटे की टक्कर होगी. हमजा पीएमएल-एन और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं. जबकि पीएमएल-क्यू के इलाही को इमरान की पार्टी पीटीआई समर्थन दे रही है.
शनिवार का सत्र लाहौर हाई कोर्ट के बुधवार के आदेश के मुताबिक हो रहा था, जिसमें उसने जल्दी चुनाव कराने और डिप्टी स्पीकर की शक्तियों को बहाल करने की हमजा की याचिका को खारिज कर दिया था. डिप्टी स्पीकर के अधिकार पिछले हफ्ते वापस ले लिए गए थे. उन्हें अदालत ने 16 अप्रैल को चुनाव कराने के लिए कहा था.
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