Pakistan Election: इमरान खान के चुनाव लड़ने पर लगा ग्रहण! पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया नामांकन
Imran Khan Nomination: इमरान खान को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है, इसके बाद भी उन्होंने दो जगहों से उम्मीदवारी लिए नामांकन दाखिल किया था. चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया.
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Imran Khan Nomination Rejected: पाकिस्तान में 2024 में होने वाले आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पाक निर्वाचन आयोग ने शनिवार (30 जनवरी) को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इमरान खान ने चुनाव लड़ने के लिए दो निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन भरा था.
71 वर्षीय इमरान खान अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं. खान पर उनके पीएम कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से सरकारी उपहारों को बेचने के आरोप लगे हैं, इसके लिए उन्हें अगस्त में तीन साल की जेल सजा सुनाई गई थी. तब से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं.
अयोग्य घोषित होने के बाद भी दाखिल किया नामांकन
इमरान खान की मीडिया टीम ने बताया कि खान को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के कारण आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव में लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने शुक्रवार (29 दिसंबर) को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था.
दो निर्वाचन क्षेत्रों से भरा था इमरान खान ने नामांकन
लाहौर से अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान खान का नमांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि वह निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता नहीं थे और उन्हें अदालत की ओर से दोषी और अयोग्य ठहराया गया है. इमरान खान ने उनके गृहनगर मियांवाली से चुनाव लड़ने के लिए भी दूसरा नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया. उनकी मीडिया टीम ने यह जानकारी दी.
इमरान खान का सेना पर उन्हें चुनाव से बाहर रखने का आरोप
पाकिस्तान में इमरान खान की काफी लोकप्रियता देखी जाती है. उनका कहना है कि उन्हें सेना की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो उन्हें चुनाव से बाहर रखना चाहती है. वहीं, सेना ने आरोप से इनकार किया है.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश की गोपनीय जानकारियां लीक करने से संबंधित एक मामले में इमरान खान को 22 दिसंबर को जमानत दे दी थी. हालांकि, इससे एक दिन पहले (21 दिसंबर) हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए उनकी अयोग्यता को निलंबित करने से इनकार कर दिया था.
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