Pakistan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 271 सांसदों की सदस्यता निलंबित कर दी गई है. ये वो सांसद हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों और देनदारी का ब्योरा जमा नहीं किया है. पाकिस्तान चुनाव आयोग ने ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की है. निलंबित सदस्य संसदीय कामकाज में भाग नहीं ले सकेंगे. 


पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार सांसदों को हर साल 31 दिसंबर तक अपनी संपत्तियों और देनदारी का ब्योरा जमा करना होता है. ऐसा न कर पाने वाले सांसदों को पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा कहा गया था कि वे 30 जून, 2022 तक अपने वित्तीय विवरण 16 जनवरी, 2023 तक जमा करें. ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पाकिस्तान चुनाव आयोग के द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि जिन पर कार्रवाई की गई है, उनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य हैं. 


कई सदस्यों ने नहीं दिया था पिछले साल भी ब्योरा


बता दें कि नेशनल असेंबली (MNA) के 35 सदस्य और सीनेटरों के तीन सदस्यों ने पिछले साल भी 16 जनवरी की तय समय सीमा तक पाकिस्तान चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था. डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों के इस्तीफे के कारण इस साल संख्या काफी अधिक है. 


आयोग के अनुसार निलंबित सांसद-विधायकों की लिस्ट में पंजाब प्रांत की विधानसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है. आयोग ने बताया कि प्रांतीय विधानसभा को पहले ही भंग कर दिया गया है. आयोग ने नेशनल असेंबली सदस्यों व सीनेटरों के अलावा सिंध से 48, खैबर पख्तूनख्वा से 54 और बलूचिस्तान से 12 सदस्यों को निलंबित किया है.


निलंबित सदस्यों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट सदस्य अहसान इकबाल और ख्वाजा आसिफ शामिल हैं. इसके साथ ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नूर आलम खान की सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है.


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