Pakistan Election Commission Action: पाकिस्तान में संपत्ति और देनदारियों ( Assets And Liabilities) का ब्योरा न देने पर 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द कर दी गई. पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सूचना मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह (Syed Murad Ali Shah) सहित लगभग 150 संघीय और प्रांतीय जनप्रतिनिधियों की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी. पाकिस्तान चुनाव आयोग ने संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कहा था लेकिन करीब 150 जनप्रतिनिधियों ने ब्योरा नहीं दिया जिसके बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की.


पाकिस्तान में 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द


पाकिस्तान में निलंबन से प्रभावित तीन सीनेटर, नेशनल असेंबली के 36 सदस्य, सिंध विधानसभा के 14 सदस्य, खैबर-पख्तूनख्वा विधानसभा के 21 सदस्य और बलूचिस्तान विधानसभा के सात सदस्य भी शामिल हैं. पिछले साल, आयोग ने कम से कम 154 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित कर दी थी, लेकिन बाद में उन सभी ने संबंधित विवरण जमा कर दिया और फिर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी.


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संपत्ति का ब्योरा जमा करने पर होगी सदस्यता बहाल


पाकिस्तान की चुनाव इकाई का यह कदम तब आया जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हर वर्ष के अंत तक संपत्ति और देनदारियों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने के नियम का उल्लंघन किया. निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि तय समय के बावजूद जनप्रतिनिधियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि जिन प्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित की गई है, वे संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं और उनकी सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे अपना संबंधित ब्योरा जमा नहीं कर देते.


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