Pakistan Election: पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. पेशावर हाई कोर्ट ने बुधवार (10 जनवरी) को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चुनाव चिन्ह क्रिकेट 'बल्ले' को बहाल कर दिया. अदालत ने फैसला सुनाया कि पीटीआई 'बल्ले ' की हकदार है और उसे वही चुनावी चिह्न दिया जाना चाहिए.
इस फैसले की घोषणा पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के उस फैसले को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई के बाद की गई, जिसमें अंतर-पार्टी चुनाव को अमान्य घोषित करने और उनके चुनाव चिह्न "बल्ला" को रद्द करने की घोषणा की गई थी. कोर्ट ने अपने फैसले में ईसीपी के फैसले को "गलत" करार दिया. फैसले के बाद, अदालत ने चुनाव निगरानी संस्था को पीटीआई को एक प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया और उस फैसले को निलंबित कर दिया जिसने पार्टी से उसका प्रतीक चिन्ह छीन लिया था.
ईसीपी और पीटीआई की सुनी गई दलीलें
अदालत ने कहा कि पीटीआई एक राजनीतिक दल है जो चुनाव चिह्न का हकदार है. न्यायमूर्ति इजाज अनवर और न्यायमूर्ति अरशद अली की दो सदस्यीय पीएचसी पीठ ने यह फैसला सुनाया. एक दिन पहले, यानी मंगलवार को अदालत ने ईसीपी और पीटीआई के वकीलों की दलीलें सुनीं थी. आज की सुनवाई में कोर्ट ने मामले में अन्य पक्षों को सुना.
पीटीआई को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता
फैसले की घोषणा के बाद पीएचसी के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 'अब, पीटीआई को ये चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता.' फैसले की सराहना करते हुए पीटीआई सीनेटर ने कहा कि पीएचसी ने कानून के मुताबिक फैसले घोषित करने की अपनी परंपरा बरकरार रखी है. उन्होंने कहा कि अदालत ने पीटीआई के बल्ले के चुनाव चिह्न को बहाल करने और अंतर-पार्टी चुनाव परिणामों को तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है.