Imran Khan: जेल में ही रहेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी! सुबह मिली राहत, अब फिर हुए गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
Pakistan Imran Khan: इस साल मई में इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ तोशाखाना के दुरुपयोग करने का मामला सामने आया था. शनिवार को ही कोर्ट ने उन्हें इद्दत मामले में बरी किया था.
![Imran Khan: जेल में ही रहेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी! सुबह मिली राहत, अब फिर हुए गिरफ्तार, जानें पूरा मामला pakistan former pm Imran Khan and his wife Bushra Bibi Re arrested in new Toshakhana case by NAB Imran Khan: जेल में ही रहेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी! सुबह मिली राहत, अब फिर हुए गिरफ्तार, जानें पूरा मामला](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/07/13/5e381cf666b61d4df941a0caf64452d41720881535743708_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Pakistan Imran Khan: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फिर गिरफ्तार किया गया है. इस बार इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एनएबी (NAB) ने तोशाखाना भ्रष्टाचार के नए मामले में गिरफ्तार किया है. इमरान खान और उनकी पत्नी को आज यानी 13 जुलाई 2024 को ही इद्दत मामले कोर्ट ने किया बरी किया था.
अब इस मामले में हुई है गिरफ्तारी
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक की फिर से गिरफ्तारी अदियाला जेल में NAB अधिकारी मोहसिन हारून के नेतृत्व में की गई है. तोशाखाना की दूसरी जांच में इमरान खान पर कथित तौर पर महंगी घड़ियों, आभूषणों और अन्य उपहार अवैध रूप से अपने पास रखने और उन्हें बेचने का आरोप लगाया गया है.
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों के साथ कथित तौर पर सहयोग न करने के कारण बुशरा बीबी का गिरफ्तार किया गया है. इस साल मई में इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ तोशाखाना के दुरुपयोग का एक नया मामला सामने आया था.
इससे पहले 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सजा को निलंबित कर दिया था.
इद्दत मामले में बरी हुए थे दंपत्ति
इस्लामाबाद की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत निकाह मामले में बरी करते हुए उनकी रिहाई का आदेश जारी किया था. अतिरिक्त सत्र जज ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया था. इस मामले में पीटीआई संस्थापक और उनकी पत्नी को सात-सात साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इसी सप्ताह एक अदालत ने मई 2023 में समर्थकों की ओर से दंगा भड़काने के आरोपों को लेकर उनकी जमानत रद्द कर दी थी.
ये भी पढ़ें : Baghdadi Wife Case: इराक में ISIS के पूर्व प्रमुख की पत्नी को मिली खौफनाक सजा, किडनैप कर महिलाओं से कराती थी वेश्यावृत्ति
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)