Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को एक और झटका लगा है. पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई को लाहौर कोर कमांडर के घर (जिन्ना हाउस) में हुई तोड़फोड़ मामले में जेल में बंद इमरान खान को गिरफ्तार करने और केस की जांच करने की पुलिस को अनुमति दे दी है.


पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान को इस महीने की शुरुआत में तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंजाब प्रांत की अटक जिला जेल में रखा गया है.


इमरान खान को गिरफ्तार करने का आदेश
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने गुरुवार (24 अगस्त) को बताया कि लाहौर पुलिस की ओर से दायर एक याचिका के जवाब में आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) ने 9 मई को जिन्ना हाउस में हुई तोड़फोड़ के संबंध में इमरान खान को गिरफ्तार करने और जांच करने का आदेश दिया. पुलिस ने जिन्ना हाउस आगजनी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खान की कथित संलिप्तता की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता का हवाला दिया.


अटक जेल में इमरान से पूछताछ
पुलिस सूत्रों के हवाले से दी गई एक खबर में कहा गया है कि एक जांच दल को इमरान खान से पूछताछ के लिए अटक जेल भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी. सूत्रों ने कहा कि आगजनी मामले में फिलहाल इमरान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी.


अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार के मामले में नौ मई को अर्धसैनिक रेंजर के तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी सरकार विरोधी एक प्रदर्शन हुआ था. इसके बाद इमरान को जमानत पर रिहा कर दिया गया था. लेकिन इन दंगों के दौरान जिन्ना हाउस समेत कई सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया था.


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