पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी उपहारों की कथित अवैध बिक्री से जुड़े तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तारी के करीब नौ महीने बाद बुधवार को जमानत दे दी. ‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर 50 वर्षीय बुशरा बीबी को जमानत प्रदान की.



अदालत के इस फैसले से बुशरा बीबी को राहत मिली है, जिन्हें 31 जनवरी को एक अदालत की ओर से भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दंपति को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस औरंगजेब ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के जांच अधिकारी से बुशरा बीबी से भविष्य की पूछताछ की आवश्यकता के बारे में सवाल किया. अधिकारी ने पुष्टि की कि अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद न्यायमूर्ति ने जमानत दे दी. एक सूत्र ने ‘जियो न्यूज’ को बताया कि बुशरा बीबी किसी अन्य मामले में वांछित या गिरफ्तार नहीं हैं, ऐसे में जमानत मुचलका जमा करने और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है.


पीटीआई ने जमानत पर क्या कहा?


इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने एक व्हाट्सएप मैसेज में रिहाई की पुष्टि करते हुए कहा, "पूर्व प्रथम महिला बुशरा बीबी को जेल से रिहा कर दिया गया है." मैसेज में यह भी कहा गया है कि उनकी प्रारंभिक गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई, जब उन्हें और खान को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया और 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई. तोशाखाना मामले में आरोप लगाया गया था कि इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी भ्रष्टाचार में शामिल थे, जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहारों की बिक्री से मुनाफा कमा रहे थे. 


आगे भी हो सकती है पूछताछ?


जमानत पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति औरंगजेब ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के जांच अधिकारी से पूछा कि बुशरा बीबी से पूछताछ की आगे क्या कोई जरूरत पड़ सकती है. इसपर अधिकारी ने कहा कि आगे पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है. 


बुशरा बीबी की जमानत पीटीआई और इमरान खान के लिए एक बड़ी राहत है. खासकर ऐसे वक्त में जब शहबाज शरीफ की हूकूमत ने पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर अपनी पकड़ बना ली है.


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