Pakistan Imaan Mazari Arrest: पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील इमान ज़ैनब मज़ारी-हाज़िर को आज यानी सोमवार (28 अगस्त) को ही देशद्रोह के मामले में जमानत दी गई थी. उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा कर दिया गया था. इसके तुरंत बाद ही आज ही के दिन फिर से किसी अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.


पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील इमान ज़ैनब मज़ारी-हाज़िर की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने की. उनके खिलाफ देश की राजधानी इस्लामाबाद के बाराकाहू पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया. इमान मज़ारी की गिरफ्तारी पर बात करते हुए उनके वकील ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने उन्हें उस मामले के बारे में सूचित नहीं किया जिसमें मजारी को गिरफ्तार किया गया था.


इमान मज़ारी सहित PTM नेता की गिरफ्तारी
इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट (ATC) सेल ने  सोमवार को मजारी और पश्तून तहफुज मूवमेंट (PTM) के नेता अली वजीर को देश के संस्थानों के खिलाफ विवादास्पद भाषण से संबंधित देशद्रोह के मामले में जमानत दिया था. इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट सेल (ATC) जज अबुल हसनत जुल्कारनैन ने याचिका पर सुनवाई की और 30,000 रुपये के जमानत बांड पर इमान और वज़ीर के जमानत को मंजूरी दे दी.


PTM की सार्वजनिक रैली में विवादास्पद भाषण देने का आरोप लगने के बाद उन्हें दोनों को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और फिजिकल रिमांड पर भेज दिया गया.


इस्लामाबाद की रैली में दिए भाषण
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 19 अगस्त को PTM की एक रैली के बाद, इमान और वज़ीर के खिलाफ टार्नोल पुलिस स्टेशन और आतंकवाद-रोधी विभाग पुलिस स्टेशन में दो  FIR दर्ज की गईं. दोनों पर राजद्रोह सरकारी अधिकारियों को उनके कामों का पालन करने से रोकने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.


आज की सुनवाई के दौरान अभियोजक राजा नवीद ने तर्क दिया कि उस रैली में 1,000 से अधिक लोग मौजूद थे जहां इमान ने राज्य संस्थानों के खिलाफ विवादास्पद भाषण दिया था. उन्होंने कहा कि इमान ने भाषण में सरकारी अधिकारियों पर देशद्रोह का आरोप लगाया था, जबकि विवादास्पद भाषण वाली यूनिवर्सल सीरियल बस (USB) अभी तक हासिल नहीं हुआ है.


3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था
इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट (ATC) ने 21 अगस्त को इमान और वजीर को देशद्रोह मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. 24 अगस्त को कोर्ट ने मामले में इमान और वज़ीर की हिरासत बढ़ाने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया और दोनों को न्यायिक हिरासत में रावलपिंडी की अदियाला जेल भेज दिया था. आपको बता दे कि इमान मज़ारी पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मज़ारी की बेटी है.


ये भी पढ़ें:Pakistan Imaan Mazari: पाकिस्तान में इमान मजारी को देशद्रोह मामले में मिली जमानत,जानें क्या था पूरा मामला