Mumbai Attack 2008: साल 2008 में हुए मुंबई हमले (Mumbai Attack 2008) का मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LET) के प्रमुख संगठन हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात-उद-दावा (JUD) के छह नेताओं को पाकिस्तान (Pakistan) की लाहौर हाई कोर्ट (Lahore High Court) ने बरी कर दिया है. इन सदस्यों पर पहले आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने के एक मामले में सजा सुनाई गई थी.
दरअसल लश्कर-ए-तैयबा ने साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की साजिश रची थी जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे. हमले में मरने वाले लोगों में 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे. वहीं सईद के जमात-उद-दावा (JuD) का कनेक्शन आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) से जुड़ा हुआ है.
6 नेताओं को सुनाई गई थी सजा
डॉन के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने 6 नेताओं को 9 साल की कारावास की सजा सुनाई थी. इन नेताओं में प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद, नसरुल्ला, समीउल्लाह और उमर बहादुर को नौ साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि रहमान मक्की के खिलाफ यह कार्रवाई पंजाब पुलिस के काउंटर टैरेरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से FIR दायर होने के बाद की गई थी.
आरोप सावित करने में रहा असफल
जिसके बाद अपीलकर्ताओं ने मुख्य जज मुहम्मद अमीर भट्टी और जज तारिक सलीम शेख की एक खंडपीठ के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी. उनके वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ संदेह से परे आरोप साबित करने में असफल रहा.
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