Pakistan Court Verdict On Imran Khan: पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को महिला जज को धमकी देने के मामले में बड़ी राहत दी है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने सोमवार को पिछले महीने यहां एक रैली के दौरान एक महिला जज (Female Judge) के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी आरोपों (Anti-Terrorism Charges) को हटाने का आदेश दिया. हालांकि, इमरान खान के खिलाफ केस चलता रहेगा. अब उनपर केस आतंकवाद रोधी अदालत के बजाय साधारण अदालत में चलेगा.
गौरतलब है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया था. इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा में पुलिस और न्यायायिक अधिकारियों को ना बख्शने की धमकी दी थी. इमरान ने उनके एक सहयोगी शाहबाज गिल को जमानत ना मिलने पर कार्रवाई की धमकी दी थी. बता दें कि शाहबाज को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था.
इमरान ने दी ये सफाई
इमरान खान इस मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) में चुनौती दी थी जहां मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की थी. फैसले की घोषणा करते हुए पीठ ने आदेश दिया कि आतंकवाद निरोधी कानून की धारा 7 के तहत लगे आरोपों को हटाने के बाद संबंधित फोरम में मामले की अन्य धाराओं पर कार्यवाही जारी रहेगी. इमरान खान ने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंनें किसी को धमकी नहीं दी, लेकिन वो अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे.
अविश्वास प्रस्ताव के चलते छोड़ी कुर्सी
बता दें कि अपने नेतृत्व में अविश्वास मत हारने के बाद अप्रैल में खान को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें निशाना बनाने वाली अमेरिका की साजिश करार दिया था. क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान, जो 2018 में सत्ता में आए संसद में अविश्वास प्रस्ताव में बाहर होने वाले एकमात्र पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं.
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