Cypher Case: इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिफर मामले में अभियोग को चुनौती दी, आज होगी सुनवाई
Imran Khan Challenges Cipher Indictment: इमरान खान ने अपने अभियोग को चुनौती दी है. ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश अदियाला जेल में खान की याचिका पर सुनवाई करेंगे.
Pakistan: सरकारी गोपनीयता उजागर करने से संबंधित साइफर मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने अभियोग को चुनौती दी है. ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब आज (बुधवार) अदियाला जेल में इस मामले की बंद कमरे में याचिका पर सुनवाई करेंगे.
पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने अपनी याचिका में जेल में अपने नए मुकदमे और उसके बाद के घटनाक्रम को भी चुनौती दी, जिसमें आरोप तय करना और मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी शामिल है. दूसरी ओर, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पारदर्शिता और खुलेपन की कमी के कारण विशेष न्यायालय (आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम) की कार्यवाही के पहले दौर को रद्द करने के कारणों को बताते हुए एक विस्तृत निर्णय जारी किया.
जेल में सुनवाई करने का दिया था आदेश
बता दें कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के न्यायाधीश के अनुरोध पर सुनवाई जेल में करने का आदेश दिया था. दरअसल, निचली अदालत के न्यायाधीश ने आंतरिक मंत्रालय को एक पुलिस रिपोर्ट के बारे में सूचित किया था, जिसमें कानून और व्यवस्था से संबंधित कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं. इस जानकारी के आधार पर, कानून मंत्रालय ने खान का मुकदमा जेल में चलाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.
याचिका में खान ने कहा था
इससे पहले अपनी याचिका में खान ने कहा कि कोर्ट ने फैसला करते समय तथ्यों और कानून के सही परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया, जो 23 नवंबर 2023 से लागू आदेश और कार्यवाही को नाजायज बनाता है या कानून की नजर में यह रखरखाव योग्य नहीं है. उन्होंने अदालत से विशेष अदालत के 12 दिसंबर के आदेश को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया.
एक और मुसीबत में खान और उनकी पत्नी
इससे पहले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने मंगलवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले एक आभूषण सेट को कम मूल्यांकन के बावजूद अपने पास रखने के लिए जवाबदेही अदालत में एक नया मामला दायर किया.
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