इस्लामाबाद: भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद मुहम्मद सफदर को जेल से रिहा कर दिया गया है. आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इन तीनों की सजा पर रोक लगा दी थी. अदालत ने उन्हें उच्च सुरक्षा वाली रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया है. खास बात यह है कि नवाज़ शरीफ और उनके घरवालों को राहत की ये खबर ऐसे समय आई है जब देश के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार विदेश दौरे पर गए हैं.


इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने शरीफ, मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर की याचिकाओं की सुनवाई की. इन याचिकाओं में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है. यह मामला लंदन में महंगे फ्लैटों की खरीद से संबंधित है. अदालत ने शरीफ, मरियम और सफदर को पांच-पांच लाख रूपए का मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया है.


आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में पाकिस्तान की एक अदालत ने पनामागेट से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम शरीफ को सात साल और मरियम के पति कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर को एक साल जेल की सजा सुनाई थी.






अदालत के 100 पन्ने के फैसले में शरीफ पर एक करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जबकि उनकी बेटी मरियम पर 26 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया था. पनामागेट में नवाज शरीफ के खिलाफ तीन केस दर्ज हैं. जिसमें से एक लंदन स्थित एवेनफील्ड अपार्टमेंट से जुड़ा है. इसी मामले में सजा हुई थी.


गौर करने वाली बात यह है कि पनामागेट मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था. जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था. वह पाकिस्तान के आम चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे.


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