पाकिस्तान हाईकोर्ट ने इमरान खान पर चले रहे साइफर केस में जेल में सुनवाई पर लगाई रोक
Imran Khan Cipher Case: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ चल रहे साइफर मामले की जेल में सुनवाई होने पर रोक लगा दी है. इस मामले में उनके साथ पीटीई नेता शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे.
पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर मामले के तहत पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान और पीटीई नेता शाह महमूद कुरैशी के ऊपर चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार (14 नवंबर) को सिफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की जेल में सुनवाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया है. जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय पीठ ने अदियाला जेल में मुकदमे के खिलाफ पीटीआई प्रमुख की इंट्रा-कोर्ट अपील की सुनवाई के दौरान फैसले की घोषणा की.
पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने दी थी जेल में सुनवाई की मंजूरी
गौरतलब है कि पाकिस्तान की कार्यवाहक कैबिनेट ने सोमवार को इमरान खान के जेल में मुकदमे की सुनवाई की मंजूरी दी थी. कैबिनेट ने इसके पीछे तर्क दिया है कि सुरक्षा कारणों से पूर्व प्रधान मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री को केस की सुनवाई अदियाला जेल में ही होनी चाहिए. मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कोर्ट के सामने सरकार की दलीलें रखीं.
अटॉर्नी जनरल ने कहा, " कैबिनेट ने इमरान खान के जेल मुकदमे को मंजूरी दे दी और इसकी अधिसूचना भी अदालत के समक्ष पेश की जाएगी. इस पर जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि वे नोटिफिकेशन की जांच करेंगे.
जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सभी मुकदमे खुली अदालत में होंगे, इसलिए यह मुकदमा असाधारण होगा.
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