(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pakistan: लाहौर हाईकोर्ट से PML-N नेता को राहत, मरियम नवाज शरीफ का पासपोर्ट वापस करने का आदेश
Lahore High Court: लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार (3 अक्टूबर) को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट ( Passport) वापस करने के आदेश दिए हैं
Lahore HC on Mariyum Nawaz: पाकिस्तान में पीएमएल-एन की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ (Mariyum Nawaz Sharif) का पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा. लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) ने सरकार को पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया है, जिससे उन्हें विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल सके. मरियम नवाज आने वाले दिनों में अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाएंगी.
लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार (3 अक्टूबर) को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट वापस करने के आदेश दिए हैं.
मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का आदेश
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने 7 सितंबर को दी गई अपनी याचिका में पासपोर्ट वापस करने की मांग की थी. पाकिस्तानी अखबार 'द नेशन' के मुताबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की अध्यक्षता वाली लाहौर हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया.
याचिका में मरियम ने क्या कहा था?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चौधरी चीनी मिल मामले (Chaudhry Sugar Mills Case) में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने मरियम नवाज शरीफ का पासपोर्ट (Passport) कथित रूप से जब्त कर लिया था. अपनी याचिका में मरियम ने कहा था कि उनका देश से भागने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह अपनी मां को विदेश में मृत्युशैय्या पर छोड़कर पाकिस्तान लौट आई थीं. उन्होंने कहा था कि एनएबी कानून किसी को भी विदेश यात्रा करने से नहीं रोकता है.
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