Money Laundering Case Pakistan: 14 अरब पाकिस्तानी रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shahbaz Sharif) के छोटे बेटे को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान (Pakistan) की एक स्पेशल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उनके 13 बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से फरार चल रहा है.
कोर्ट ने सुलेमान शहबाज (Suleiman Shahbaz) की कंपनी के 13 बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. यह आदेश संघीय जांच एजेंसी (FIA) की स्पेशल कोर्ट ने सात सितंबर को जारी किया था. डॉन अखबार की खबर के मुताबिक जांच अधिकारी ने सुलेमान से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के 13 बैंक खातों का ब्योरा कोर्ट को सौंपा.
बता दें कि, संघीय जांच एजेंसी (Federal Investigation Agency, FIA) ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और उनके बेटों हमजा शहबाज (Hamza Shehbaz) और सुलेमान (Suleman) के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (Anti Money Laundering Act) के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में कोर्ट को सौंपी गई एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जांच दल ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया था, जिसके माध्यम से 2008-18 के दौरान 16.3 अरब रुपये का धनशोधन किया गया.
बैंक खातों से लेनदेन पर रोक
दरअसल, सुलेमान 2019 से फरार है और ब्रिटेन में है. शहबाज अक्सर कहते रहे हैं कि सुलेमान वहां परिवार से जुड़े कारोबार की देखरेख करते हैं. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एजाज हसन अवान ने अपने आदेश में कहा कि सुलेमान अभी भी फरार है और उन्होंने अदालत के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए उनकी चल और अचल संपत्तियों के अलावा इन 13 बैंक खातों से लेनदेन पर भी रोक लगाई जा रही है.
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