इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके बेटी और दामाद उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में ही बकरीद मनाएंगे क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई की याचिका पर फैसला टाल दिया. पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले साल 68 साल के शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज किए गए थे.
यह दूसरा मौका होगा जब शरीफ जेल में बकरीद मना रहे हैं. इससे पहले 1999 के सैन्य तख्तापलट के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने तब ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा (बकरीद) जेल में मनाई थी.
शरीफ भ्रष्टाचार के बाकी मामलों- अल अजीजियां स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टैबलिशमेंट मामलों में सुनवाई के लिए बुधवार को इस्लामाबाद आधारित उच्च न्यायालय में पेश हुए थे.
शरीफ, उनकी 44 साल की बेटी मरयम, और 54 साल के दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) मोहम्मद सफदर पहले से ही अडियाला जेल में क्रमश: 10 साल, 7 साल और 1 साल की कैद की सजा काट रहे हैं. उन्हें लंदन में अवैध तरीके से चार लग्जरी फ्लैट खरीदने के मामले में जवाबदेही अदालत ने दोषी ठहराया था.
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जुल्फिकार अली भुट्टो जेल में ईद मनाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे. उन्हें जुलाई 1977 के सैन्य तख्तापलट के बाद गिरफ्तार किया गया था और 1979 में फांसी दे दी गई थी.