Pakistan: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी साबित किया है. साथ ही कोर्ट ने उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है. बता दें कि सरदार तनवीर पीओके के पहले ऐसे नेता हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है. 


हाईकोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया है, जब पीओके के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने एक साथ तनवीर इलियास के खिलाफ धमकी भरे लहजे में एक भाषण देने पर समन भेजा था. हाईकोर्ट ने तनवीर इलियास को अयोग्य ठहराते हुए पीओके के मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल रशीद सुलेहरिया से नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कराने को कहा है. अदालत ने इलियास को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को संभालने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है. 


कोर्ट ने क्या कहा 


अदालत ने कहा है कि प्रधानमंत्री तनवीर इलियास ने सीधे तौर पर उच्च न्यायालय को धमकी दी है और एक जनसभा में उनके भाषण की भाषा बेहद अपमानजनक, अनुचित और अभद्र शब्दों वाली है. कोर्ट ने इलियास के ताजा बयानों के साथ-साथ उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी खंगाला है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पहले भी आपत्तिजनक, अशोभनीय और अनुचित बयान दिए हैं. 


आदेश में कहा गया है कि उदारता और न्यायिक संयम दिखाते हुए हमने कार्यवाही की शुरुआत में प्रधानमंत्री को नोटिस दिया था कि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें. 


इलियास मांग चुके हैं माफी 


गौरतलब है कि इससे पहले पीओके के पीएम इलियास ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि अगर मेरे किसी शब्द से जज को ठेस पहुंची हो तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं. 


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