Shehbaz Sharif Son Interim Bail: मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे को राहत मिली है. लाहौर कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज (Suleman Shehbaz) को अंतरिम जमानत दे दी है. 'द न्यूज इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (NAB) लाहौर की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुलेमान शहबाज को 7 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.


इसके साथ ही कोर्ट (Lahore Court) ने निर्देश दिया है कि पीएम शहबाज के बेटे (PM Shehbaz Sharif's Son) सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में शामिल किया जाए. 


पाक पीएम शहबाज के बेटे को जमानत


मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लाहौर की अदालत ने पीएम शहबाज के बेटे सुलेमान को पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. अदालत ने साफ तौर से उन्हें जांच में शामिल होने का भी आदेश दिया है. सुलेमान शहबाज ने एफआईए (FIA) और जांच अधिकारियों को पक्षकार बनाने के लिए अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सुलेमान ने आवेदन में कहा कि अदालत को उसे भगोड़ा घोषित करने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने की जरूरत है.


सुलेमान ने क्या दिया तर्क?


सुलेमान ने तर्क दिया कि एफआईए ने बिना किसी आधार के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका नाम लिया. उन्होंने कहा कि उन्हें अदालती सुनवाई का कोई नोटिस नहीं मिला और उन्हें बिना सूचना के भगोड़ा घोषित कर दिया गया. सुनवाई के दौरान जज ने सुलेमान के सीएनआईसी (CNIC) की मांग की, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी यह उनके पास नहीं है. हालांकि, उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह इसे अगली सुनवाई में लाएंगे. अदालत ने कहा कि हर किसी को हमेशा अपने सीएनआईसी अपने पास रखना चाहिए.


2019 में हुआ था भगोड़ा घोषित


पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे ने पिछले महीने अपना निर्वासन (Self Exile) खत्म करते हुए घोषणा की थी कि वो अपने खिलाफ मामलों का सामना करेंगे. सुलेमान 2018 से अपने परिवार के साथ लंदन में था. अदालत ने अक्टूबर 2019 में सुलेमान को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) के प्रॉसीक्यूटर ने अदालत को बताया था कि सुलेमान एक जांच के संबंध में कई बार समन किए जाने के बावजूद भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के सामने पेश नहीं हुआ था.


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