Pakistan Imran Khan Released: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को मंगलवार (9 मई) को इस्लामाबाद कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. इसके दो दिन बाद गुरुवार (11 मई) को पाक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को रिहा करने का आदेश दे दिया.
इसके बाद पीएम शहबाज शरीफ सरकार की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. मरियम औरंगजेब (Maryam Aurangzeb) ने 11 मई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को पूर्व पीएम इमरान खान को रिहा करने पर आगजनी और जजों के घरों में आग लगाने की धमकी दे दी.
पीएमएल-एन (PML-N) नेता मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीटीआई समर्थकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल सशस्त्र प्रदर्शनकारियों और आतंकवादियों ने देश और राज्य की संपत्तियों पर हमला किया है. आप सभी ने देखा कि कैसे पीटीआई नेताओं ने हिंसा भड़काई और इमरान खान के निर्देश पर हमले के आदेश दिए.
मरियम नवाज शरीफ ने भी उठाए सवाल
पीएमएल-एन (PML-N) नेता मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे हाई कोर्ट एक अपराधी, आतंकवादी और सशस्त्र समूहों का नेतृत्व करने वाले एक गैंगस्टर को राहत दे रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भी कई PML-N नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया था.
वो सारे काम लाडले (इमरान खान) के इशारे पर किया गया था. इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने भी इमरान खान की रिहाई वाले आदेश पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक क्रिमिनल को छोड़ दिया है. मुझे लगता है कि जज को भी PTI पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिया बयान
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को पूर्व प्रधान मंत्री की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहाई का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बांदियाल ने कहा कि कोर्ट परिसर में प्रवेश करने का मतलब अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना है और आत्मसमर्पण के बाद किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है. अगर एक व्यक्ति ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, तो उन्हें गिरफ्तार करने का क्या मतलब है?"
इमरान खान के वकील हामिद खान ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अर्धसैनिक रेंजरों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
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