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Pakistan Imran Khan: इमरान खान की उम्मीदों को लग सकता है झटका! सजा रद्द होने के बाद भी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानें एक्सपर्ट की राय

Pakistan: इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को खान को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई.

Pakistan Imran Khan Toshkhana Case: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran khan) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले में रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं. हालांकि, इसके बावजूद कोर्ट के एक प्रमुख वकील ने कहा है कि इमरान खान की कानूनी टीम ने ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को निलंबित करने का अनुरोध न करके एक बड़ी गलती कर दी है. उनकी 3 साल की सजा तो निलंबित हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में ही हैं.

पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के 70 वर्षीय अध्यक्ष अटक जेल में हैं और आगामी आम चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उनकी सजा और अयोग्यता बरकरार है. इसी मुद्दे पर वकील फैसल सिद्दीकी ने टिप्पणी की और कहा कि इमरान खान के वकीलों ने केवल उनकी सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया.

इस पर उन्होंने आगे कहा कि अगर इमरान के वकील ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने का अनुरोध करते तो वो आगामी चुनाव लड़ सकते थे. इस बात की जानकारी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने सिद्दीकी की हवाले से दी.

'निलंबन के होते है कई आधार'- वकील
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच ने मंगलवार (29 अगस्त) को इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया और पंजाब प्रांत की जेल से उनकी रिहाई का आदेश दिया. IHC के फैसले पर टिप्पणी करते हुए वकील हाफिज अहसान अहमद ने कहा कि फैसला असामान्य या अभूतपूर्व नहीं है, क्योंकि निलंबन की प्रबल संभावना थी.

अहमद ने आगे समझाते हुए कहा कि  सजा के निलंबन का फैसला कभी भी मामले की योग्यता के आधार पर नहीं होता है. निलंबन का एक आधार हाई कोर्ट में मुख्य अपील को सुनवाई के लिए तय करने में देरी हो सकता है, जबकि दूसरा आधार यह है कि सजा पांच साल से कम है. इस मामले में, ये 3 साल था.

सरकारी गिफ्ट को बेचने पर मिली सजा
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वकील हाफिज अहसान अहमद ने कहा कि क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर की तोशखाना मामले में मिली सजा और चुनाव न लड़ने की अयोग्यता बरकरार रहेगी. इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को खान को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई. इमरान खान ने साल 2018 से 2022 के दौरान उन्होंने सरकारी गिफ्ट को  अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया गया.

इसको लेकर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई. उन्हें आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया. इसी पर जाने-माने वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान  की कानूनी टीम ने ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को निलंबित करने का अनुरोध न करके एक महत्वपूर्ण गलती की.

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