(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pakistan Imran Khan: PTI चीफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, वकील के मर्डर केस में गिरफ्तारी पर रोक
Pakistan: अब्दुल रज्जाक शार के बेटे सिराज अहमद की शिकायत पर क्वेटा में हत्या आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) और अन्य प्रावधानों के तहत इमरान खान और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को सोमवार (24 जुलाई) को क्वेटा के वरिष्ठ वकील अब्दुल रज्जाक शार की हत्या के मामले में राहत मिली. पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वकील की हत्या के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी पर 9 अगस्त तक रोक लगा दिया है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जून में शार की शूटिंग से संबंधित मामले में नामांकन किया गया था. इससे मामले से जुड़ी एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. वकील शार की 6 जून को बलूचिस्तान हाई कोर्ट (BHC) जाते समय तीन मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पाकिस्तान के PM के सहायक ने जिम्मेदार ठहराया
अब्दुल रज्जाक शार के बेटे सिराज अहमद की शिकायत पर क्वेटा में हत्या आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) और अन्य प्रावधानों के तहत इमरान खान और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक (SAPM) अताउल्लाह तरार ने हत्या के लिए PTI अध्यक्ष को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि ये हत्या जानबूझकर किया गया था, क्योंकि वकील अब्दुल रज्जाक शार इमरान के खिलाफ देशद्रोह के मामले से संबंधित केस की पैरवी शर कर रहे थे.
पाकिस्तान में संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत लोगों के खिलाफ देशद्रोह के केस दर्ज होते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जज याह्या अफरीदी, मजहर अली अकबर नकवी और मुसरत हिलाली की तीन सदस्यीय बेंच ने इमरान खान को 9 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया.
इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे
PTI प्रमुख मामले से जुड़ी पिछली सुनवाई पर जज के निर्देशानुसार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे. हालांकि, इस बार वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे. उनकी अनुपस्थिति के कारण शिकायतकर्ता के वकील की ओर से दलीलें नहीं दी जा सकीं. इस बीच, बलूचिस्तान के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में जांच अधिकारी (IO) के सामने पेश होने का आदेश दिया जाए.
इसके बाद जज अफरीदी ने सरकारी वकील को जांच में खान को शामिल करने के कारण पर निर्देश लेने और अगली सुनवाई पर शिकायतकर्ता के वकील के समक्ष कोर्ट में बताने का निर्देश दिया.
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