Pakistan Army Act: पूर्व पीएम इमरान खान को लग सकता है झटका! साइफर मामले में शिकंजा कसने में जुटी सेना, पाक आर्मी के नियम में किए गए बदलाव
Pakistan: पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम विधेयक के मुताबिक अगर व्यक्ति चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर किसी अधिकृत अधिकारी की मंजूरी से खुलासा करता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा.
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Pakistan Army Act: पाकिस्तान की सीनेट ने गुरुवार (27 जुलाई) को पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए लाए गए एक विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें देश की सुरक्षा व सेना के बारे में संवेदनशील जानकारी लीक करने वाले व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा का प्रावधान है.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साइफर मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के सरकार के प्रयासों के बीच पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023' शीर्षक वाले विधेयक को पेश किया. प्रस्तावित विधेयक में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ पाने के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा और गोपनीय जानकारियों का अनधिकृत खुलासा करता है तो उसे पांच साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी.
पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जानकारी
पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम विधेयक के मुताबिक अगर व्यक्ति चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर किसी अधिकृत अधिकारी की मंजूरी से खुलासा करता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा. एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र की खबर के मुताबिक, विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश और पाकिस्तानी सेना के हितों के खिलाफ जानकारी लीक करता है तो उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इमरान खान के समर्थकों पर शिकंजा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अप्रैल 2022 में पद से हटने के बाद से सेना की बढ़ती आलोचना के बाद पाकिस्तान की सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर शिकंजा कस दिया है.
विशेष रूप से 9 मई के हिंसक, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद जब गुस्साए PTI समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों को आग लगा दी और सरकारी इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया. सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सेना अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित सैन्य अदालतों के तहत मुकदमा चलाने की योजना बनाई है.
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