इस्लामाबाद: पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नजर रखने वाली एक संस्था ने स्थानीय मीडिया को वैलेंटाइन डे समारोह को दिखाने और बढ़ावा देने से बचने के निर्देश दिए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 फरवरी, 2017 को एक नागरिक की याचिका पर एक निर्णय पारित करते हुए वैलेंटाइन डे (14 फरवरी) पर देशभर में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में होने वाले समारोह पर 'तत्काल प्रभाव' से रोक लगा दी थी.


पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने पिछले साल फरवरी में हाई कोर्ट ने पारित निर्णय के मद्देनजर ये निर्देश जारी किए हैं.


पीईएमआरए ने एक बयान में कहा, "इस बीच, प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर वैलेंटाइन डे का प्रचार न किया जाए." सरकारी स्तर पर और किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समारोह आयोजित नहीं होगा.


राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने भी वैलेंटाइन डे से संबंधित गतिविधियों से दूर रहने का आग्रह किया है क्योंकि ये गतिविधियां पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा हैं.


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