पाकिस्तान में आज बड़ा फैसला मुमकिन, क्या भंग पाकिस्तानी संसद को बहाल करेगा सुप्रीम कोर्ट?, दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जो बहस हुई उसमें अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब किया और सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी थी.
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पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले में दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई होगी. क्या पाकिस्तान में भंग संसद को फिर से बहाल किया जाएगा या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मुंह की खानी पड़ेगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज मिल सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी.
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला मुमकिन
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराना असंवैधानिक है.
कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वो नेशनल असेंबली में दखल दे सकता है. मंगलवार को सुनवाई से संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के सु्प्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी तो आज कोई बड़ा फैसला संभव है. इमरान खान की पार्टी को भी इसका अंदाजा हो गया है. इसलिए पीटीआई के नेताओं के सुर बदले हुए दिख रहे हैं. पीटीआई नेता फैसल वावड़ा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, अगर साजिश नहीं है तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे. सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सर आंखों पर है.
विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को संविधान का उल्लंघन बताया था
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जो बहस हुई उसमें अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब किया. गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी. डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था. डिप्टी स्पीकर के इस कदम को विपक्ष ने आलोचना करते हुए संविधान का उल्लंघन बताया था. इससे पहले पीएम इमरान खान ने सरकार गिराने के लिए विपक्ष की मिलीभगत और विदेशी साजिश का आरोप मढ़ा था.
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