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पाकिस्तान: विदेश मंत्री को अयोग्य ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस आधार पर अयोग्य करार दिया था कि 2013 में आम चुनाव लड़ने के समय उनका संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक कंपनी के साथ काम करने का भी कॉन्ट्रैक्ट था.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने पद से हटाए गए विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को अयोग्य ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने उन्हें इस आधार पर अयोग्य करार दिया था कि 2013 में आम चुनाव लड़ने के समय उनका संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक कंपनी के साथ काम करने का भी कॉन्ट्रैक्ट था.
फैसले के कुछ घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने नेशनल असेंबली से आसिफ की सदस्यता खत्म कर दी थी जिससे उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटना पड़ा था. उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जहां न्यायमूर्ति उमर अत्ता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. आसिफ ने अपने वकील मुनीर मलिक के माध्यम से अदालत से कहा कि उनकी अपील पर फैसला होने तक हाई कोर्ट के आदेश को रोक दिया जाए.
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बेंच ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इसकी जगह इमरान ख़ान की राजनीतिक पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' के नेता उस्मान डार के साथ-साथ विपक्षियों को नोटिस जारी किए. डार की याचिका पर ही आसिफ को अयोग्य ठहराया गया है. अदालत ने बाद में मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
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प्रफुल्ल सारडा,राजनीतिक विश्लेषक
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