पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने सेना और ISI के पूर्व प्रमुखों की याचिकाएं खारिज कीं
सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में पाकिस्तान की सरकार को एक निर्देश दिया था. निर्देश पूर्व सेना प्रमुख जनरल असलम बेग और पूर्व ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी के खिलाफ दिया गया था. दरअसल आरोप थे कि PPP की नेता बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए इन्होंने कुछ नेताओं को कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश की सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (ISI) के पूर्व प्रमुखों की समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने उनके खिलाफ फैसला देते हुए उन्हें पद से हटाए गए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित कई नेताओं को 1990 के चुनावों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देने का दोषी पाया था जिसके खिलाफ उन्होंने समीक्षा याचिका दायर की थी. इसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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शीर्ष अदालत ने 2012 में असगर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तान की सरकार को निर्देश दिया था. निर्देश पूर्व सेना प्रमुख जनरल असलम बेग और पूर्व ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी के खिलाफ दिया गया था. दरअसल आरोप थे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए इन्होंने कुछ नेताओं को कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी.
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पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने सेना के दोनों पूर्व अधिकारियों की तरफ से 2012 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया. बेग और दुर्रानी दोनों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 1990 के आम चुनावों में भुट्टो को हराने के लिए इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद से जुड़े नेताओं को प्राइवेट बैंक के माध्यम से 14 करोड़ रुपये रिश्वत देने में भूमिका निभाई थी. पाकिस्तान: विदेश मंत्री को अयोग्य ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक