Imran Khan Live Telecast Ban: इमरान खान के लाइव भाषण के टेलिकास्ट पर बैन, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेरिटी अथॉरिटी का फैसला
Imran Khan: इस्लामाबाद पुलिस तोशखाना मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद इमरान खान को गिरफ्तार किए बिना वापस लौट गई. SSP ने कहा कि नोटिस पर हस्ताक्षर करवाने के लिए खान के आवास पर पुलिस गई थी
Imran Khan Speech Ban: पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) के लाइव भाषण, रिकॉर्डेड भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलिकास्ट पर बैन लगा दिया है. ARY के रिपोर्ट के मुताबिक, इसका फैसला रविवार (5 मार्च) को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेरिटी अथॉरिटी (PEMRA) ने लिया है.
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेरिटी अथॉरिटी (PEMRA) ने तत्काल प्रभाव से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर पूर्व पीएम से संबंधित भाषणों पर बैन लग गया है. इसके पीछे कारण है कि इमरान खान अपने भाषणों/बयानों में लगातार आधारहीन आरोप लगाते है.
नफरत फैलाने वाले भाषण
पाकिस्तान (Pakistan) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेरिटी अथॉरिटी ने कहा कि PTI अध्यक्ष इमरान खान राज्य संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से नफरत फैलाने वाले भाषण फैला रहे हैं. ये कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए सही नहीं है. इससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है. PEMRA के अनुसार, राज्य के संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप, बदनामी और अनुचित बयान का प्रसारण पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 19 का सरासर उल्लंघन था.
मोटो केस के तहत पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय (SC) के एक फैसले में स्व-आदेश पारित किया गया था. PEMRA ने आगे कहा कि इमरान के भाषण के कंटेट का विश्लेषण करने के बाद देखा गया है कि कंटेट को लाइसेंसधारियों के मदद से प्रभावी समय डिले सिस्टम के बिना लाइव टेलिकास्ट किया गया था, जो कि पेमरा कानूनों का उल्लंघन प्रावधान है. अदालत के ओर से पारित फैसलों का अपमान है.
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है
ARY न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक PEMRA अध्यक्ष के जरूरी कारणों को ध्यान में रखा. PEMRA संशोधन अधिनियम के अध्यादेश की धारा 27 (A) के मदद से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर तत्काल प्रभाव से इमरान खान के लाइव भाषण के टेलेकास्ट पर रोक लगा दी है. PEMRA ने सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आचार संहिता 2015 के खंड 17 के तहत एक निष्पक्ष संपादकीय बोर्ड का गठन किया जाएगा. इस दौरान निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के मामले में PEMRA कानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने रविवार (5 मार्च) को वजीराबाद हत्या के साजिशों के पीछे पीएम शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और एक खुफिया अधिकारी का नाम लिया.
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