Texas Breakup Case: अमेरिका के टेक्सास में एक शख्स को बिना इजाजत अपनी पूर्व प्रेमिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अदालत ने कड़ा सबक सिखाया है. दरअसल, टेक्सास जूरी ने ‘रिवेंज-पॉर्न’ की शिकार एक महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1.2 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 9 हजार 984 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है.


एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है. हालांकि उसके नाम का पहला अक्षर डी.एल. है. अदालती दस्तावेजों में पीड़िता (डी.एल.) ने अपने पूर्व प्रेमी पर अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर साझा करने का आरोप लगाया है. इस मामले में कोर्ट ने पीड़ित महिला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है.  


इंटरनेट पर डाली पूर्व प्रेमिका की अश्लील तस्वीरें


आरोप है कि महिला के पूर्व प्रेमी मार्केस जमाल जैक्सन ने कथित तौर पर तस्वीरें कई सोशल मीडिया साइटों पर डालीं. साथ ही उसने पीड़िता (डी.एल.) के दोस्तों, उसके सहकर्मियों और परिवार के लोगों से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें साझा की. इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी पूर्व प्रेमिका की अश्लील तस्वीरें रखने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने ड्रॉपबॉक्स फोल्डर के जरिए पीड़िता के दोस्तों और परिवारों को भी इन तस्वीरों के लिंक भेजे. रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की ये तस्वीरें तब की हैं, जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे. इस दौरान पीड़िता ने अपनी कुछ अंतरंग तस्वीरें मार्कस को भेजी थीं. 


मैसेज कर पीड़िता को देता था धमकियां 


डीएल के वकीलों का कहना है कि जैक्सन ने पीड़िता की छवि को खराब करने की नियत से ऐसा किया है. इसके साथ ही वह लगातार पीड़िता को धमकी देता था कि 'अब तुम्हें अपना पूरा जीवन इंटरनेट से अपनी अश्लील तस्वीरें मिटाने में लगाना होगा.'


2022 में दर्ज कराया मामला 


रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता और मार्कस जमाल जैक्सन ने 2016 में डेटिंग शुरू की थी. तब दोनों रिश्ते में आए और साथ रहने लगे. लेकिन साल 2020 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. कोर्ट में पीड़िता के वकीलों ने कहा कि अक्टूबर 2021 में जैक्सन डी.एल. को धमकी भरे मैसेज करने लगा. साथ ही उसने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो अश्लील वेबसाइटों पर साझा करनी शुरू कर दी. जिसके बाद पीड़िता ने 2022 में मुकदमा दायर कराया. 


कोर्ट ने दिया 1.2 बिलियन डॉलर देने का आदेश 


सुनवाई के दौरान कोर्ट में  मार्कस जमाल जैक्सन पेश नहीं हुआ, लेकिन उसका एक वकील मौजूद था. कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि मार्कस अपनी पूर्व प्रेमिका (पीड़िता) को अतीत में और आने वाले वक़्त में होने वाली मानसिक पीड़ा के एवज में 200 मिलियन डॉलर और साथ में हर्जाने के तौर पर 1 बिलियन डॉलर (कुल 1.2 बिलियन डॉलर) देगा. 


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