जोधपुरः राजस्थान हाई कोर्ट ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर अपने एक पोस्ट से ब्राह्मणों की भावना को कथित तौर पर आहत करने के मामले में ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि 24 अप्रैल तक बढ़ा दी है.


जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ ने डोर्से को मामले की पुलिस जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया. पीठ ने हालांकि उन्हें छूट दी कि वह अपने वकील के जरिए पुलिस के समक्ष पेश हो सकते हैं. अदालत ने उनसे अपने वकील के जरिए पुलिस के सवालों का जवाब देने को कहा.


पीठ ने ट्विटर के सीईओ की याचिका पर यह निर्देश दिया जिसमें उन्होंने एक अदालत के निर्देश पर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है.


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