नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शराब और बीयर का सेवन करने वाले लोगों को एक अक्टूबर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 1 अक्टूबर से निजी शराब की दुकानें बंद हो जाएगी. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है. हालांकि 17 नवंबर से दिल्ली में शराब की बिक्री फिर शुरू की जाएगी.


करीब डेढ़ महीने बंद रहेंगी निजी शराब की दुकानें


केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक, एक अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच प्राइवेट शराब की दुकानें बंद रहेंगी ताकि नई आबकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके. सरकार के इस फैसले के बाद निजी शराब की दुकानें अब शराब का नया स्टॉक नहीं मांग रही हैं. बचा हुआ स्टॉक भी अब तेजी से खत्म हो रहा है.


डीएलएफ गैलेरिया मॉल में 13 निजी शराब की दुकानें होंगी बंद


दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 स्थित डीएलएफ गैलेरिया मॉल में 13 निजी शराब की दुकानें हैं, जिनके पास एल-10 लाइसेंस हैं. लेकिन उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सका और 30 सितंबर के बाद ये सभी दुकानें बंद हो जाएंगी. इनमें से एक दुकान में अकाउंटेंट का काम देखने वाले करुण सक्सेना ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''हम सामान्य दुकान के मालिक हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि लाइसेंस रिन्यू करा सकें.''


दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब


वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खुदरा शराब विक्रेताओं की दो याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्य श्रेणियों की तरह ही विशेष श्रेणियों में अपने लाइसेंस 16 नवंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है.


दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाओं को 24 सितंबर को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जब निविदा प्रक्रिया और नयी आबकारी नीति को चुनौती देने वाले अन्य मामले सुनवाई के लिए आएंगे.


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