लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ में अभिनय कर चुकी अभिनेत्री सबा कमर को यहां एक ऐतिहासिक मस्जिद में डांस का वीडियो शूट कर उसे कथित तौर पर ‘अपवित्र’ करने के आरोप से मुक्त कर दिया.


लाहौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मलिक मुहम्मद मुश्ताक ने अपने आठ पन्नों के फैसले में कमर और गायक बिलाल सईद को आरोपों से मुक्त कर दिया. पुलिस ने लाहौर में मस्जिद वजीर खान को कथित तौर पर “अपवित्र” करने को लेकर 2020 में कमर और सईद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.


कमर और सईद ने मांगी थी माफी 
पंजाब सरकार ने मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन के सिलसिले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था. कड़ी आलोचना और सोशल मीडिया पेज पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कमर और सईद ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी थी. प्राथमिकी के अनुसार, दोनों ने डांस का वीडियो शूट कर मस्जिद की पवित्रता को भंग किया. इस कृत्य को लेकर पाकिस्तान में लोगों ने भारी नाराजगी जाहिर की थी.


अदालत ने क्या कहा?
अदालत ने अपने फैसले में कहा, “जांच अधिकारी को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो संकेत दे कि सबा कमर और बिलाल सईद ने इबादत स्थल को इरादतन नुकसान पहुंचाया, उसे अपवित्र किया या अनादर किया.” आदेश में कहा गया, “इतना ही नहीं, कलाकार होने के नाते वे पंजाब सरकार के औकाफ विभाग और धार्मिक मामलों के विभाग से पूर्व अनुमति लेकर ही शूटिंग में शामिल हुए.” जांचकर्ता शूटिंग के दौरान मस्जिद में बजाए गए किसी वाद्ययंत्र को पेश करने में भी विफल रहे.


सबा कमर (38) बॉलीवुड फिल्मों में अपने अभिनय के लिये तारीफ बटोर चुकी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बेहद चर्चित रहीं कंदील बलोच के जीवन पर बनी फिल्म में भी काम किया था. उन्हें “गैर-इस्लामी कृत्य” के लिये सोशल मीडिया पर धमकियां मिली थीं.


यह भी पढ़ें: 


Russia Ukraine War: युद्ध में अब तक कितने सैनिकों को गंवा चुका है रूस? यूक्रेन ने किया ये दावा


Putin On Victory Day: विजय दिवस पर पुतिन ने कहा- कीव के साथ मिलकर हमले की योजना बना रहे थे पश्चिमी देश, हमने सही फैसला लिया