Toshakhana Corruption Case: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी रहत मिली है. दरअसल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है. साथ ही रिहाई के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है 


 शहबाज शरीफ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि लाडले की सज़ा निलंबित की गई है, ख़त्म नहीं की गई है. फैसला आने से पहले सभी को पता होता है कि फैसला क्या होगा, इसलिए उच्च न्यायलय के इस फैसले पर किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि 'मुख्य न्यायाधीश का संदेश आपसे मिलकर अच्छा लगा' और 'आपको शुभकामनाएं' इस्लामाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका था. 


इतिहास के काले अध्याय में लिखा जाएगा यह दिन 


उन्होंने आगे कहा कि नवाज़ शरीफ़ की सज़ा सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनिटरिंग जज की नियुक्ति की गई, लेकिन लाडले को बचाने के लिए चीफ जस्टिस खुद मॉनिटरिंग जज बन गए. न्याय व्यवस्था की यह भूमिका इतिहास के काले अध्याय में लिखी जायेगी.  तराजू एक तरफ झुका हुआ और न्याय को कमजोर करने वाली न्याय प्रणाली स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि चौकीदार के आगे कानून बेबस है. चोरों और राज्य आतंकवादियों को सुविधाएं मिलेगी तो देश में आम आदमी को न्याय कहां मिलेगा? 9 मई हो, चाहे न्यायिक परिसर पर हमला हो, चाहे पुलिस पर पेट्रोल बम बरसाना हो, सब माफ़ है. 


शहबाज शरीफ ने इस घटना पर भी कसा तंज 


गौरतलब है कि इससे पहले इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए  उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था. इसके बाद जब इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए थे तब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने भी इमरान खान पर हुई कार्रवाई को अवैध करार दिया था. साथ ही चीफ जस्टिस बंदियाल ने इमरान से कहा आपको देखकर अच्छा लगा.  अब चीफ जस्टिस की इसी बात पर तंज कसते  हुए शहबाज शरीफ ने निशाना साधा है. 


जाहिद खान ने भी कोर्ट के फैसले पर साधा निशाना 


इमरान खान को लेकर आये हाई कोर्ट के ताजे फैसले पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा रही अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के वरिष्ठ नेता जाहिद खान ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे "न्याय की हत्या" करार दिया है. साथ ही कोर्ट से सवाल किया है कि दूसरे मामलों में दिल में इंसानियत क्यों नहीं जागती? गौरतलब है कि इससे पहले इस्‍लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए  उन्‍हें तत्‍काल रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट की दो सदस्‍यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया. मालूम हो कि इमरान खान को बीते 5 अगस्‍त को तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पंजाब के अटक जेल में रखा गया था.  


ये भी पढ़ें: Toshakhana Corruption Case: इमरान खान को तोशखाना मामले में मिली राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश