Sheikh Hasina News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ढाका की एक अदालत ने उनके धनमंडी स्थित आवास 'सुदासदन' और भारत में निर्वासित उनके परिवार के कुछ अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. एक अधिकारी ने जानकारी दी कि अदालत ने उनके परिवार के 124 बैंक खातों को भी सीज करने का आदेश दिया है.






बांग्लादेश वित्तीय खुफिया इकाई (बीएफआईयू) को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं के 124 फ्रीज बैंक खातों में कुल 635.14 करोड़ टका की राशि मिली है.


कोर्ट ने दिया आदेश


ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के आवेदन के बाद यह आदेश जारी किया. शेख हसीना के अलावा, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी सायमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनकी बेटियों तुलीप सिद्दीकी और रादवान मुजीब सिद्दीकी की कुछ अन्य संपत्तियों को भी अदालत ने जब्त करने का आदेश दिया है.


आठ भूखंडों किया गया जब्त


द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, बीएफआईयू ने आठ भूखंडों को जब्त किया है, जिसमें 60 कट्ठा का राजुक भूखंड भी शामिल है, जिसकी कीमत 1.80 करोड़ टका है. इसके अलावा और भी जमीन है, जिसकी कीमत 8.85 करोड़ टका है. यह जानकारी बांग्लादेश बैंक द्वारा राज्य अतिथि गृह जमना में मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में धन शोधन की रोकथाम पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दी गई थी.


रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि शेख हसीना, उनके परिवार और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संगठनों से जुड़ी संपत्तियां अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और केमैन आइलैंड्स में पाई गई हैं. इसमें मलेशियाई खाते में रूसी काले धन की मौजूदगी का भी उल्लेख किया गया है.


विदेश यात्रा पर लगाई गई रोक






जांच के बाद शेख हसीना के परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में छह मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं. बयान में कहा गया है कि परिवार के सात सदस्यों को विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है.