सिंगापुर कोर्ट का हैरानी भरा फैसला, मानसिक रूप से बीमार भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत के खिलाफ अपील खारिज
Singapore Court News: 2010 में सिंगापुर में 42.72 ग्राम हेरोइन का आयात करने के जुर्म में शख्स को मौत की सजा सुनायी थी और अपीलीय अदालत ने भी सजा बरकरार रखी थी.
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Singapore Court News: सिंगापुर की शीर्ष अदालत ने मानसिक रूप से विकलांग मलेशियाई व्यक्ति की मौत की सजा के खिलाफ आखिरी अपील खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार सदमे में है. भारतीय मूल के एक मलेशियाई व्यक्ति नागेंथ्रन के धर्मलिंगम (Nagaenthran K Dharmalingam) को साल 2010 में मादक पदार्थ की तस्करी के लिए दोषी ठहराया गया था और उसने अपने बचाव में कहा था कि वह मानसिक रोगी है और उसने यह अपराध दबाव में किया था.
नागेंथ्रन ने दाखिल की थी आखिरी याचिका
34 साल के नागेंथ्रन ने कोर्ट में अपनी आखिरी अपील दायर की थी, जिसमें उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि मानसिक विकलांग किसी को मारना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया. सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने कहा कि इसका "कोई तथ्यात्मक और कानूनी आधार नहीं है."
42.72 ग्राम हेरोइन रखने के दोषी हैं नागेंथ्रन
2010 में सिंगापुर में 42.72 ग्राम हेरोइन का आयात करने के जुर्म में शख्स को मौत की सजा सुनायी थी और अपीलीय अदालत ने भी सजा बरकरार रखी थी. इसके बाद राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी. सिंगापुर में ड्रग्स रखने को लेकर कड़े कानून हैं.
नागेंथ्रन को बचाने के लिए चले ऑनलाइन अभियान
पिछले साल नवंबर में शख्स को मौत की सज़ा से बचान के लिए ऑनलाइन याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दोषी को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसने गवाही दी थी कि एक व्यक्ति ने उसे मादक पदार्थ की तस्करी के लिए मजबूर किया था और उसने उसकी प्रेमिका को मारने की धमकी दी थी.
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