Sudan Woman Jailed For kissing Man: सूडान में एक महिला को इसलिए जेल की सजा सुना दी गई क्योंकि उसने एक पुरुष को 'किस' किया था. महिला को अब छह महीने सलाखों के पीछे बिताने होंगे. वहीं महिला के भाई ने उसके बॉयफ्रेंड का भी कत्ल कर दिया. महिला के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. द अफ्रीकन सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस स्टडीज (ACJPS) ने प्रारंभिक दंड को "अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन" बताया.
इससे पहले, सूडान के व्हाइट नाइल राज्य में कोस्टी शहर की एक अदालत ने व्यभिचार का दोषी पाए जाने के बाद तलाकशुदा को मौत की सजा सुनाई थी. बाद में इस फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और निंदा हुई. ये देखते हुए व्हाइट नाइल स्टेट कोर्ट ने मामले को फिर से शुरू किया. नतीजतन पीठासीन न्यायाधीश ने "व्यभिचार" के आरोप को "अश्लील कृत्य" में बदल दिया और मौत की सजा हटाकर महिला को जेल की सजा सुना दी.
अदालत में कबूली पुरुष से संबंध की बात
रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला ने अदालत में एक आदमी के साथ संबंध होने की बात कबूल की और यह भी स्वीकार किया उसने पुरुष को किस किया था. महिला के वकील, इंतिसार अब्दुल्ला ने कहा कि न्यायाधीश के पास "उसे दोषी ठहराने के अलावा कई विकल्प नहीं थे." वकील ने बीबीसी को बताया, "बात यह है कि उसने अदालत में कबूल किया है कि वह एक पुरुष के साथ थी और वह मामले की पेचीदगियों को नहीं जानती है."
सूडान में मौत की सजा आम
इस मामले में महिला को जमानत पर भी रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब वो सजा पूरी करने के लिए जेल जा चुकी है. सूडान अभी भी कुछ हुदूद अपराधों (Hudud Crimes) के लिए मौत की सजा देता है. सूडानी कानून में उन्हें कोड़े मारने, हाथ-पैर काटने, फांसी लगाने और पत्थर मारने जैसी सजा दी जाती है.
इस्लामिक कानून के तहत, हुदूद अपराध में धर्मत्याग, शासक के खिलाफ विद्रोह, चोरी, राजमार्ग डकैती, व्यभिचार, बदनामी और शराब पीना शामिल है. इसमें दंड के रूप में दोषी को हाथ और पैर काटना, कोड़े मारना और मौत की सजा दी जाती है.