Supreme Court On Imran Khan Attack: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी 7 नवंबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर हुए हमले को लेकर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के अंदर इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए. अब तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि पंजाब के सीएम ने प्राथमिकी से मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम हटाने पर जोर दिया है. 


इमरान खान का कहना है कि उनकी 'हत्या के प्रयास' के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि शिकायत से सेना के जनरल का नाम हटाए जाने तक अधिकारी मामला दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं. इमरान गुरुवार (3 नवंबर) को उस समय घायल (Injured) हो गए जब एक बंदूकधारी ने उन पर हमला कर दिया. इमरान खान पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अपने विरोध मार्च (Protest March) के दौरान गोलियां चला दी गई. उनकी पार्टी ने दावा किया है कि यह खान को जान से मारने की साजिश थी. 


पाकिस्तान में माहौल गंभीर 


इस हादसे में इस घटना में पीटीआई समर्थक मुअज्जम नवाज की मौत के अलावा 14 लोग घायल हुए थे. इमरान खान ने 28 अक्टूबर को लाहौर से चल कर चार नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंचने के लक्ष्य से ‘हकीकी आज़ादी’ मार्च शुरू किया था. पाकिस्तान में इमरान खान पर हमले के बाद से माहौल गंभीर बना हुआ है. इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान की तमाम खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं. 


फिर से शुरू होगी लॉन्ग मार्च 


वहीं, खान पर फायरिंग मामले में अब लंदन में शिकायत दर्ज हुई है. यह शिकायत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) के खिलाफ है. आरोप लगा है कि नवाज शरीफ ने ही इमरान खान पर हमले की साजिश रची थी. खान ने एक बार फिर उनका लॉन्ग मार्च (Long March) शुरू करने का एलान किया है. खान ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि उनका मार्च मंगलवार को वजीराबाद की उसी जगह से फिर से शुरू होगा जहां, उन्हें गोली मारी गई और जहां मोअज्जम की मौत हुई. 


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