न्यू ईयर पर इस देश ने लगा दिया बुर्का पहनने पर लगा बैन! अगर कर दी गलती तो देना पड़ेगा हजारों का जुर्माना
Switzerland bans Burqa: स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का बैन लागू हो गया है. सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
Switzerland bans Burqa: स्विट्जरलैंड में आज यानी 1 जनवरी 2025 से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं ढक सकेंगी.
नए कानून के तहत अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया, तो महिला को 1144 डॉलर यानी लगभग 98,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. यह कानून 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है.
जनमत संग्रह के बाद आया यह कानून
यह कानून 2021 में हुए एक जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप लागू किया गया था, जिसमें 51.21% स्विस नागरिकों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद, सरकार ने इस कानून को पारित किया, जो आज से प्रभावी हो गया है. इस कानून के लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, दुकानों, और पब्लिक ऑफिस में महिलाएं अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं ढक सकेंगी.
दूसरे यूरोपीय देशों में भी लागू हो चुका है यह कानून
स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह कदम उन देशों के सुरक्षा और संस्कृति से जुड़े विवादों के बीच उठाया गया है. स्विट्जरलैंड में इसे लेकर गहरी बहस जारी रही और मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है.
स्विट्जरलैंड का "बुर्का बैन"
स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध को "बुर्का बैन" के नाम से जाना जाता है, जो 1 जनवरी से लागू हो गया है. इस कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 स्विस फ्रैंक (लगभग $1,144) तक का जुर्माना हो सकता है. स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया सहित छह अन्य यूरोपीय देशों में पहले ही इस तरह के कानून लागू हो चुके हैं.
कानून में कुछ छूट भी हैं
इस कानून में कुछ खास छूट भी हैं. मिसाल के लिए, अगर चेहरे को किसी सुरक्षा, मौसम या स्वास्थ्य कारणों से ढकना जरूरी है, तो ऐसा किया जा सकता है. इसके अलावा, कला, मनोरंजन और विज्ञापन के मकसदों के लिए भी चेहरे को ढकने की इजाजत दी जाएगी. स्विट्जरलैंड सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस कानून का पालन करते समय सार्वजनिक आदेश को खतरा नहीं होना चाहिए.
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