अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान का नया फरमान, कहा- ‘घरों में खिड़की न बनाएं, जो पहले से हैं उन्हें बंद कर दें’
Taliban New Law : तालिबान ने कहा कि म्यूनिसिपल अधिकारी और अन्य संबंधित विभाग नए घरों की निगरानी भी करेंगे. उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि इन घरों में पड़ोसियों के घर की तरफ खिड़की या झरोखे खुले न हों.
Taliban New Law against Women : अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया है. तालिबान के नए कानून के मुताबिक अब अफगानिस्तान में बन रहे नए घरों में खिड़कियां नहीं होनी चाहिए. तालिबान ने ये फरमान इसलिए बनाया है ताकि महिलाएं घर के बाहर न देख पाएं. तालिबान सरकार के सर्वाच्च नेता ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया कि महिलाओं की झलक मिलने से अश्लील हरकतें हो सकती हैं.
तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस बारे में एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है. जिसमें कहा गया कि नए घरों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, जिससे आंगन, रसोईघर, पड़ोसी का कुआं या महिलाओं के इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी जगह दिखाई देती हो. मुजाहिद ने आगे कहा, ‘महिलाओं को रसोईघर में काम करते हुए, बरामदे में आते-जाते या कुएं से पानी लेते हुए देखने से अश्लील हरकतें हो सकती हैं.’
म्यूनिसिपल अधिकारी और संबंधित विभाग करेंगे निगरानी
तालिबान सरकार के मुताबिक, म्यूनिसिपल अधिकारी और अन्य संबंधित विभाग नए बन रहे घरों की निगरानी भी करेंगे. उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि इन घरों में पड़ोसियों के घर की तरफ खिड़की या झरोखे खुले न हो.
पहले से खुली खिड़कियों के लिए करें इंतेजाम
तालिबानी सरकार ने कहा कि अगर किसी घर में पहले से पड़ोसी के घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखे खुले हुए हैं तो लोगों को इसके लिए इंतेजाम करने होंगे. घर के मालिक को अपने घर में या तो खिड़की की तरफ एक दीवार बनानी होगी या फिर कुछ ऐसा अलग इंतेजाम करना होगा, जिससे कि कोई पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति उस खिड़की या झरोखे से घर के अंदर न देख पाए.
सत्ता में आने के बाद तालिबान महिलाओं के अधिकार पर लगा रही प्रतिबंध
उल्लेखनीय है कि साल 2021 के अगस्त महीने से अफगानिस्तान की सत्ता में या तालिबान महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहा है. महिलाओं के लिए तालिबान की नीतियों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ऐतराज जताया है. तालिबान ने महिलाओं के नौकरी करने पर पाबंदी लगाई है. इसके अलावा, लड़कियों और महिलाओं के प्राथमिक शिक्षा, पार्कों या सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया है.