लाहौर: मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया है. काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट को जानकारी दी गई है. हाफिज सईद को आज गुजरांवाला के एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) में पेश किया गया. जहां पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने उसके खिलाफ टेरर फंडिंग के लिये चार्जशीट दाखिल किया.


आतंकी हाफिज सईद को इसी साल 17 जुलाई को सीटीडी ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था. वह गुजरांवाला में दर्ज मामलों में जमानत लेने के लिए जा रहा था जब उसे सीटीडी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद उसे अज्ञात स्थान ले जाया गया था. बाद में उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. हाफिज सईद को लाहौर के कोट लखपत जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है.


हाफिज सईद पर आतंकवादी गतिविधियां करने और इन गतिविधियों के लिए धन एकत्र करने का आरोप. उस पर एक जुलाई को आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का मुखिया होने और उसके साथ उसके छह अन्य साथियों पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाते हुए भी मुकदमे दर्ज किए गए थे.


हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का भी संस्थापक रहा है. उसके खिलाफ सीटीडी ने 3 जुलाई को 23 मामलों में केस दर्ज किए थे. विभाग का दावा है कि हाफिज सईद ने पांच ट्रस्टों के माध्यम से पैसे इकट्ठे किए और लश्कर ए तैयबा (एलईटी) को दिए. मुंबई आतंकी हमले में एलईटी की भी संलिप्तता रही है. 2008 में हुए इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी. संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी सईद पर अमेरिका ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है.