नई दिल्ली: मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद को दो अलग-अलग टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया है. डॉन न्यूज़ के मुताबिक, लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इस मामले में साढ़े पांच साल-साढ़े पांच साल जेल की सजा चुनाई है. साथ ही दोनों ही मामलों में 15 हजार-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के कई अन्य मामले भी चल रहे हैं. दो अन्य केस में 16 फरवरी को फैसला आएगा.


बता दें कि तीन जुलाई 2019 को जेयूडी के शीर्ष 13 नेताओं पर आतंकवाद के वित्त पोषण और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से संबंधित लगभग दो दर्जन मामले दर्ज किए गए थे. पंजाब प्रांत के पांच शहरों में मामले दर्ज करने वाले सीटीडी ने घोषणा की कि जेयूडी अल-अनफाल ट्रस्ट, दावतुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबाल ट्रस्ट सहित गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का वित्त पोषण कर रहा है.


इन गैर-लाभकारी संगठनों पर अप्रैल में प्रतिबंध लगाया गया था. विस्तृत जांच के दौरान पाया गया कि उनके जेयूडी और इसके शीर्ष नेतृत्व के साथ संबंध हैं. इसके बाद 17 जुलाई 2019 को सईद को पंजाब सीटीडी द्वारा आतंक के वित्त पोषण के आरोप में गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था.